Saturday, March 7, 2026
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AAP विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने मामले हुई 4 साल की सजा

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पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह को तरनतारन कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है जिसके साथ ही उनकी विधायकी पर भी तलवार लटक गई है, हालांकि लालपुरा के पास ऑप्शन है कि वह हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक पीड़ित लड़की को मुआवजे भी देना होगा।

बता दें कि बीते 10 सितंबर को अदालत ने 12 साल पहले युवती से मारपीट करने और छेड़छाड़ के आरोप में उन्हें दोषी ठहराया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

कोर्ट ने घटना के वक्त टैक्सी ड्राइवर रहे विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा के अलावा 5 पुलिसकर्मियों दविंदर कुमार, सारज सिंह, अश्वनी कुमार, तरसेम सिंह और हरजिंदर सिंह को भी दोषी ठहराया था। हालांकि, कोर्ट ने गगनदीप सिंह और पुलिसकर्मी नरिंदरजीत सिंह और गुरदीप राज को ज्यूडिशियल हिरासत में नहीं भेजा।

बता दें कि ये पूरा मामला 2013 का है, उस समय विधायक लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे, उन पर शादी में आई युवती के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था।