क्या है 26/11 हमले का पूरा मामला, जानें इस मामले में कब-कब क्या हुआ
अपील खारीज होने के बाद फरवरी 2025 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राणा के प्रत्यर्पण की घोषणा की, लेकिन राणा ने प्रत्यपर्ण के खिलाफ आखिरी याचिका की, जिसको चीफ जस्टिस ने खारिज कर दिया।

नवंबर 2008 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई में हमला किया। इसको लेकर जून 2011 में तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ भारत में चार्जशीट दाखिल की गई। जिसके बाद जून 2011 में ही भारत ने अमेरिका से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन अमेरिका की कोर्ट में जनवरी 2013 में राणा मुबंई हमले में सीधे शामिल होने के आरोप से बरी हो गया। उसी दौरान ही लश्कर को समर्थन और डेनमार्क साजिश के लिए राणा को दोषी करार दिया गया।
साल 2020 में सेहत के आधार पर तहव्वुर राणा की जेल से रिहाई हुई, लेकिन भारत की अपील पर साल 2020 में लॉस एंजिल्स से राणा को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद साल 2021 में कैलिफोर्निया की जिला अदालत में राणा के प्रत्यर्पण पर बहस शुरू हुई और मई 2023 में मजिस्ट्रेट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी।
इसके बाद अगस्त 2023 में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने प्रत्यपर्ण के खिलाफ राणा की याचिका को खारिज कर दिया और जनवरी 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की आखिरी अपील भी खारिज कर दी।
अपील खारीज होने के बाद फरवरी 2025 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राणा के प्रत्यर्पण की घोषणा की, लेकिन राणा ने प्रत्यपर्ण के खिलाफ आखिरी याचिका की, जिसको चीफ जस्टिस ने खारिज कर दिया।
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