UP News : राम मंदिर के 15 Km दायरे में नॉन वेज पर पूरी तरह रोक, नियम न मानने वालों पर होगा सख्त एक्शन
राम नगरी अयोध्या में धार्मिक नियमों के पालन को सख्ती से लागू करते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।
राम नगरी अयोध्या में धार्मिक नियमों के पालन को सख्ती से लागू करते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब राम मंदिर से 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की बिक्री और डिलीवरी पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
ऑनलाइन नॉन-वेज फूड डिलीवरी पर रोक
प्रशासन के आदेश के अनुसार, पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र के भीतर कोई भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म या रेस्टोरेंट गैर-शाकाहारी भोजन की डिलीवरी नहीं कर सकेगा। यह कदम उन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिनमें कहा गया था कि कुछ फूड डिलीवरी ऐप्स और होटल नॉन-वेज फूड और नशीले पदार्थ दे रहे हैं।
मई 2025 में राम पथ पर लगा था रोक
मई 2025 में अयोध्या नगर निगम ने राम पथ पर मांस और नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब बिक्री पर रोक का पालन अभी पूरी तरह नहीं हुआ है। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि राम पथ और फैजाबाद क्षेत्र से मांस की सभी दुकानें हटा दी गई हैं, लेकिन नशीले पदार्थों बिक्री पर पूरी तरह रोक के लिए जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी है, इसी वजह से कार्रवाई में देरी हो रही है।”
ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों को भेजा गया नोटिस
सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से नॉन-वेज फूड डिलीवरी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर अब ऑनलाइन नॉन-वेज फूड डिलीवरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सभी होटल, दुकानदारों और फूड डिलीवरी कंपनियों को आदेश की जानकारी दे दी गई है।
नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने कहा है कि अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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