श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आया ये बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने माना....
मुस्लिम पक्ष ने पोषणीयता को लेकर आपत्ति जताई थी। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ़ वरशिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बाधित बताकर हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी।
मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष में आया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मंदिर मस्जिद विवाद में चल रहे मुकदमों की पोषणीयता पर आया है, ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मुस्लिम पक्ष द्वारा की गई आपत्तियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया, हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किए गए 15 मुकदमों में अंतरिम फैसला सुनाया, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे सुनने लायक हैं।
मुस्लिम पक्ष ने पोषणीयता को लेकर आपत्ति जताई थी। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ़ वरशिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बाधित बताकर हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज आए फैसले का असर यह होगा कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने इन मुकदमों को सुनवाई के योग्य माना है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया, इन 15 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 31 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था, अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज आए फैसले का असर यह होगा कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, हाईकोर्ट ने इन मुकदमों को सुनवाई के योग्य माना है।
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