अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, मिली जमानत

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच आज सुबह 10:30 बजे के बाद फैसला सुना सकती है। आपको बता दें कि केजरीवाल को ईडी मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है और सीएम केजरीवाल सीबीआई मामले में जेल में हैं, जिस पर आज फैसला आएगा।

Sep 13, 2024 - 10:52
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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत,  मिली जमानत

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई मामले में जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच आज सुबह 10:30 बजे के बाद फैसला सुना सकती है। आपको बता दें कि केजरीवाल को ईडी मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है और सीएम केजरीवाल सीबीआई मामले में जेल में हैं, जिस पर आज फैसला आएगा।

कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच केजरीवाल की दो याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। पहली सीबीआई मामले में दायर जमानत याचिका और दूसरी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका होगी। मामले में पिछली सुनवाई 5 सितंबर को हुई थी, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने के संकेत दिए थे। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला सुनाएगी।

केजरीवाल के वकील की दलील

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि केजरीवाल को नियमित जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी जानबूझकर की गई है। पहले सीबीआई की एफआईआर में उनका नाम तक नहीं था। बाद में उनका नाम एफआईआर में जोड़ दिया गया। केजरीवाल को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोका जा रहा है। ऐसे में सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी सही नहीं है। उन्हें सिर्फ एक गवाही के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी न होने को गिरफ्तारी का मामला बना दिया गया। दूसरी गिरफ्तारी से पहले नोटिस नहीं दिया गया।

CBI ने क्या दलील दी

वहीं, सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। उनके खिलाफ सबूत हैं। केजरीवाल सांप-सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सही नहीं है। किसी संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है। जांच के आधार पर मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी को मंजूरी दी थी। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, तब से वे जेल में हैं। हालांकि, लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रचार के लिए तीन हफ्ते की जमानत दी गई थी।

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