12 राज्यों में बढ़ी 'SIR' की समय सीमा, चुनाव आयोग ने जारी किया नया Schedule

चुनाव आयोग ने Special Intensive Revision (SIR) यानी विशेष मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया की समयसीमा 7 दिन बढ़ाने का फैसला किया है।

Nov 30, 2025 - 13:22
Nov 30, 2025 - 15:50
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12 राज्यों में बढ़ी 'SIR' की समय सीमा, चुनाव आयोग ने जारी किया नया Schedule

चुनाव आयोग ने Special Intensive Revision (SIR) यानी विशेष मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया की समयसीमा 7 दिन बढ़ाने का फैसला किया है। अब 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया 11 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। इसके साथ ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने यह कदम मतदाता सूची को और अधिक सटीक और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उठाया है।

किन राज्यों में बढ़ी समयसीमा?

यह विस्तार उन 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होगा जहां SIR पहले से चल रही थी जिसमें अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। आयोग ने पुराने आदेश को निरस्त कर नया शेड्यूल जारी किया है, जिसमें एन्यूमरेशन (घर-घर सत्यापन) से लेकर क्लेम-ऑब्जेक्शन और ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन तक की सभी तारीखें संशोधित की गई हैं।

पहले की तुलना में अब 7 दिन का ज्यादा समय

पहले SIR प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर 2025 तय थी, लेकिन अब यह 11 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। आयोग का कहना है कि “अतिरिक्त समय से फील्ड वेरिफिकेशन और डेटा की दोबारा जांच अधिक सटीक रूप से की जा सकेगी।”

SIR का नया शेड्यूल (2025–26)

  1. एन्यूमरेशन (घर-घर सत्यापन) मतदाता सूची के अद्यतन के लिए सत्यापन कार्य-11 दिसंबर 2025 (गुरुवार) तक
  2. मतदान केंद्रों का पुनर्गठन कार्य-11 दिसंबर 2025 (गुरुवार) तक
  3. कंट्रोल टेबल अपडेट और ड्राफ्ट रोल तैयारी और ड्राफ्ट सूची बनाना-12 से 15 दिसंबर 2025
  4. संशोधित मतदाता सूची जारी करना-16 दिसंबर 2025 (मंगलवार)
  5. आपत्तियां दाखिल करने, हटाने या सुधारने की प्रक्रिया-16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026
  6. नोटिस और सुनवाई फेज-16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026

क्या बदलेगा इससे?

मतदाताओं को ज्यादा समय अब अपने नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। साथ ही, BLO और ERO स्तर पर सत्यापन और सुनवाई की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित रूप से पूरी की जा सकेगी। आयोग का लक्ष्य है कि अंतिम मतदाता सूची 100% शुद्ध और बिना गलती के हो।

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