रेलवे ने नियमों में किया बदलाव, ट्रेन में भारी सामान ले जाने पर रोक, देना होगा अतिरिक्त शुल्क
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि नियम 1 जनवरी 2026 से पूर्ण रूप से लागू होंगे, लेकिन प्रमुख स्टेशनों पर जागरूकता अभियान पहले से चल रहा है।
भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नई नीति लागू करते हुए ट्रेनों में भारी सामान ले जाने पर सख्ती बरतने का फैसला किया है। अब निर्धारित सीमा से अधिक वजन का सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इस बदलाव का उद्देश्य ट्रेनों की सुरक्षा, रखरखाव और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है।
रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले यात्रियों को प्रति यात्री 70 किलोग्राम तक मुफ्त सामान ले जाने की छूट थी, जिसमें लगेज और अन्य वस्तुएं शामिल थीं। लेकिन अब इस सीमा से अधिक वजन पर प्रति किलोग्राम आधारित शुल्क लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए, 70 किग्रा से अधिक के लिए 50 रुपये प्रति किग्रा अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। लंबी दूरी की ट्रेनों में यह शुल्क और अधिक हो सकता है।
नए नियमों की मुख्य बातें
मुफ्त सीमा: सामान्य श्रेणी में 70 किग्रा, एसी क्लास में 50 किग्रा तक मुफ्त।
अतिरिक्त शुल्क: अधिक वजन पर 30-100 रुपये प्रति किग्रा (ट्रेन की श्रेणी के अनुसार)।
निषिद्ध सामान: खतरनाक वस्तुएं जैसे गैस सिलेंडर, ज्वलनशील पदार्थ पहले की तरह प्रतिबंधित।
जांच प्रक्रिया: स्टेशनों पर वजन मापने वाले उपकरण लगाए जाएंगे, टिकट चेकिंग स्टाफ सतर्क रहेगा।
यह बदलाव रेलवे बोर्ड की हालिया बैठक में स्वीकृत हुआ, जिसमें ओवरलोडिंग से होने वाली दुर्घटनाओं और कोचों पर अतिरिक्त दबाव की शिकायतें सामने आईं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे यात्रियों को अनावश्यक बोझ कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि, कई यात्री संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है।
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि नियम 1 जनवरी 2026 से पूर्ण रूप से लागू होंगे, लेकिन प्रमुख स्टेशनों पर जागरूकता अभियान पहले से चल रहा है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर नियम जांच लें।
What's Your Reaction?