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पंजाब सरकार ने छोटे व्यापारियों को दी बड़ी राहत, 20 कर्मचारी रखने पर नहीं देना बार-बार हिसाब

पंजाब सरकार ने पंजाब शॉप एंड कॉमर्शियल एक्ट में संशोधन किया है, यह जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को दी।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री मान ने बताया कि इस संशोधन से दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलेगी, अब दुकानदारों को 20 हेल्पर तक रखने के लिए कोई हिसाब-किताब नहीं देना होगा।

इस नियम में संशोधन के दौरान 20 से ज्यादा कर्मचारियों को रखने के लिए सभी का हिसाब रखना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इस श्रेणी में करीब 5 प्रतिशत लोग शामिल होंगे, वहीं मुलाजिमों का बेतन भी बढ़ाना होगा।

इस संबंध में आने वाले दिनों में विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, इसके अलावा इस मुद्दे पर सभी विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। हालांकि, लेबर लॉ पहले की तरह जारी रहेंगे।

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