Punjab एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, 31 जनवरी तक होना चाहिए मोगा मेयर का चुनाव
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 31 जनवरी 2026 तक मोगा नगर निगम के मेयर का चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 31 जनवरी 2026 तक मोगा नगर निगम के मेयर का चुनाव कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश कई पार्षदों द्वारा दायर की गई याचिका के बाद दिया है।
पुर्व मेयर हुए निष्कासित
मोगा में पहले आम आदमी पार्टी के मेयर बलजीत सिंह चानी थे। हालांकि उन्हें 27 नवंबर 2025 को पार्टी से निष्कासित कर दिया। जिसके बाद मेयर पद खाली है। उन्हें पार्टी से निकालने की वजह उनके खिलाफ आ रही शिकायतों को बताया गया था। बता दें कि चानी पंजाब में आम आदमी पार्टी से बनने वाले पहले मेयर थे।
डिप्टी मेयर को सौंपा कार्यभार
मेयर बलजीत सिंह चानी मेयर पद से हटाने के बाद डिप्टी मेयर को पूरा कार्यभार सौंप दिया गया। इसके बाद मेयर पद की चुनाव के बारे में कोई जानकारी नहीं साझा की गई। जिसके वजह से कई पार्षदों ने इसपर आपत्ति जताई थी। हालांकि निगम कमिश्नर के सामने जल्द मेयर पद की चुनाव कराने की मांग भी जाहिर की थी।
पार्षदों ने संविधान का दिया हवाला
कई पार्षदों ने यह सवाल उठाया कि नगर निगम एक्ट के अनुसार मेयर का इस्तीफा देने के बाद करीब एक महीने के भीतर दोबारा चुनाव कराया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा न करने के कारण पार्षदों में नाराजगी का माहौल है। साथ ही, इससे नगर निगम का कामकाज पर भी नकारात्मक असर हो रहा है।
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