Aadhaar Card में कितनी बार बदल सकते हैं नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ ? जानें नहीं तो पढ़ सकता है महंगा
आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कई बार इसमें नाम, लिंग या पते में गलतियां हो जाती हैं। इन बदलावों के लिए UIDAI ने कुछ नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं कि आधार कार्ड में कितनी बार और कैसे नाम और पता बदला जा सकता है।
पता बदलें
बदलावों की संख्या: आधार कार्ड में पता बदलने की कोई सीमा नहीं है। आप जितनी बार चाहें अपना पता अपडेट कर सकते हैं।
बदलाव प्रक्रिया:
- UIDAI की वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म डाउनलोड करें।
- अपने नजदीकी आधार केंद्र पर जाएं और फॉर्म भरकर जमा करें।
- पहचान पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करें।
- 50 रुपये का शुल्क दें।
- बायोमेट्रिक प्रक्रिया (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन) पूरी करें।
- अपडेट की पर्ची लें।
नाम में बदलाव
बदलावों की संख्या: नाम में बदलाव सिर्फ दो बार ही किया जा सकता है। अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो UIDAI की क्षेत्रीय शाखा से अनुमति ली जा सकती है।
बदलाव प्रक्रिया:
पहले और दूसरे बदलाव के लिए UIDAI की वेबसाइट पर फॉर्म भरकर जमा करें।
तीसरे बदलाव के लिए आपको क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर प्रमाण के साथ वैध कारण बताना होगा।
- आवश्यक दस्तावेज और 50 रुपये का शुल्क जमा करें।
- बायोमेट्रिक जानकारी दें और अपडेट स्लिप प्राप्त करें।
इन प्रक्रियाओं का पालन करके आप आधार कार्ड में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। अगर कोई सवाल या समस्या है तो आप help@uidai.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।
आधार कार्ड में लिंग और जन्मतिथि में बदलाव
आधार कार्ड में लिंग और जन्मतिथि जीवन में केवल एक बार ही बदली जा सकती है। यह जानकारी महत्वपूर्ण है और इसे सही तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए।
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