सुप्रीम कोर्ट में संभल हिंसा मामले की सुनवाई,कहा- निचली अदालत कोई ऐक्शन ना लें
सुप्रीम कोर्ट ने संभल में मस्जिद के सर्वेक्षण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए शांति बनाए रखने पर जोर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने संभल में मस्जिद के सर्वेक्षण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए शांति बनाए रखने पर जोर दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में कई अहम निर्देश दिए और कहा कि मस्जिद समिति को कानूनी विकल्प अपनाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। अदालत ने मसले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के विकल्प पर भी विचार करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति को अपील दायर करने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि समिति कोई अपील करती है, तो संबंधित अदालत तीन दिन के भीतर इस पर सुनवाई करे। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में निचली अदालत को फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।
अदालत ने कहा कि जिला अदालत मध्यस्थता का रास्ता भी अपना सकती है ताकि दोनों पक्षों के बीच विवाद को सुलझाया जा सके। चीफ जस्टिस ने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा कि संभल में शांति बनी रहे।
सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश करने का सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि यदि सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार होती है, तो उसे सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए। यह कदम इस विवाद को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मामले की अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लंबित रखते हुए यह स्पष्ट किया कि इस पर अगली सुनवाई 6 जनवरी के बाद होगी। इस समयावधि में, प्रशासन और संबंधित पक्षों को तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रित करने और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
शांति बनाए रखने पर जोर
चीफ जस्टिस ने कहा, "हम चाहते हैं कि संभल में शांति बनी रहे।" अदालत ने प्रशासन और सभी पक्षों से संयम बरतने और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। अदालत ने जोर दिया कि इस विवाद को संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जाए और इसमें किसी प्रकार की हिंसा या तनाव को स्थान न मिले।
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