हरियाणा कैबिनेट की टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी, 1984 हिंसा पीड़ितों के परिवारों को मिलेगी नौकरी
कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे, सामान्य मजदूरी दर से दोगुना ओवर टाइम दिया जाएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट मीटिंग हुई, मीटिंग में तय किया गया कि 1984 हिंसा पीड़ितों के परिवार के एक सदस्य को सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी देगी।
इसके अलावा 9 साल से पेंडिंग हरियाणा टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई, इस पॉलिसी से जॉन का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, वहीं कारखाना प्रबंधन को भी मंजूरी दी गई, इससे उद्योग के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। इसमें ये भी व्यवस्था की गई है कि महिला श्रमिक अब मशीनरी पर भी काम कर सकेंगी।
कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे, सामान्य मजदूरी दर से दोगुना ओवर टाइम दिया जाएगा। पंजाब ग्राम शामलात भूमि नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। डेली वेजेस कर्मचारियों और पार्ट टाइम कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ाया गया है, ये वृद्धि जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।
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