गुरुग्राम की अदालत ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले को 20 साल जेल की सजा सुनाई
गुरुग्राम की एक सत्र अदालत ने 2020 में तीन साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में बुधवार को एक व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई। पुलिस ने यह जानकारी दी। आरोपी छोटेलाल बिहार के खगड़िया का रहने वाला है। उसे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने दोषी ठहराया।
गुरुग्राम की एक सत्र अदालत ने 2020 में तीन साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में बुधवार को एक व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई। पुलिस ने यह जानकारी दी। आरोपी छोटेलाल बिहार के खगड़िया का रहने वाला है। उसे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने दोषी ठहराया।
गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, "गुरुग्राम पुलिस द्वारा साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के साथ दायर आरोपपत्र के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 साल के कारावास और 40,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।"
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि अप्रैल 2020 में एक व्यक्ति ने दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर अपनी बेटी के साथ अश्लील हरकत करने की शिकायत दर्ज करायी थी।
शिकायत के बाद सेक्टर 53 थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की गई तथा आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्र कर अदालत में पेश किए गए।
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