दिल्ली-NCR में लागू रहेगा ग्रैप-4! प्रदूषण पर SC सख्त
वहीं, स्कूल खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी कल तक तय करे कि स्कूल खोले जा सकते हैं या पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। अगली सुनवाई गुरुवार (28 नवंबर) दोपहर 3.30 बजे होगी।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। सोमवार (25 नवंबर) को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर इलाकों में फिलहाल ग्रेप 4 लागू रहेगा। वहीं, स्कूल खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी कल तक तय करे कि स्कूल खोले जा सकते हैं या पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। अगली सुनवाई गुरुवार (28 नवंबर) दोपहर 3.30 बजे होगी।
कोर्ट ने कमेटी से कहा कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए उन विकल्पों पर विचार करें, जिससे यह देखा जा सके कि शिक्षण संस्थानों को कैसे खोला जाए। क्योंकि शिक्षण संस्थानों के न खुलने की वजह से लाखों बच्चे ऐसे हैं, जिन्हें मिड-डे मील भी नहीं मिल पा रहा है। आयोग यह भी देखे कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल (शारीरिक शिक्षा) खोले जा सकते हैं या नहीं।
ग्रेप-4 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा कि जब तक हम इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते कि प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है, तब तक हम ग्रेप-3 से नीचे आने पर विचार नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि ग्रेप-4 के कारण निर्माण कार्य बंद होने से मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। इसके लिए सभी राज्यों को लेबर सेस के तहत एकत्रित धन से उनकी मदद करनी चाहिए। 20 से 23 नवंबर तक जो आंकड़े सामने आए हैं, उनसे पता चलता है कि इस दौरान दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर 300 से 419 के बीच रहा है।
'वाहनों की जांच में गंभीर चूक'
कोर्ट ने कहा कि हमें कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट मिली है, जिसमें बताया गया है कि कोर्ट की पिछली सुनवाई के बाद ही कई एंट्री प्वाइंट पर पुलिस की तैनाती की गई है, उससे पहले पुलिस के पास यह भी उचित निर्देश नहीं थे कि किस तरह के वाहनों को रोकना है और किस तरह के वाहनों को नहीं। इससे पता चलता है कि ग्रेप 4 लागू होने के बाद भी किस तरह नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था और यह एक गंभीर चूक है।
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