हरियाणा में पराली जलाने पर होगी FIR, मंडियों में फसल बेचने पर भी लगेगी रोक
जो भी किसान पराली जलाते हैं या इस सीजन में पराली जला चुके हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, इस कार्रवाई की शुरुआत 15 सितंबर 2024 से की जा रही है इसके तहत किसानों के खेतों के रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' की जाएगी
हरियाणा में बढ़ते पराली जलाने की घटनाओं को लेकर हरियाणा सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है। हरियाणा सरकार ने ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किया कि यदि अब इस मामले में कोई भी लिप्त पाया गया तो उस पर FIR दर्ज की जाएगी साथ ही मंडियों में उसके फसल बेचने पर रोक लगा दी जाएगी।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है कि जो भी किसान पराली जलाते हैं या इस सीजन में पराली जला चुके हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, इस कार्रवाई की शुरुआत 15 सितंबर 2024 से की जा रही है इसके तहत किसानों के खेतों के रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' की जाएगी, जिससे वे अगले दो सीजन तक अपनी फसल ई-खरीद पोर्टल के जरिए मंडियों में नहीं बेच पाएंगे। वहीं सरकार के इस आदेश का मकसद राज्य में पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाना है, ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
आदेश के मुताबिक, सभी जिलों के उप कृषि निदेशक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जिन किसानों के खेतों में आग लगी है, उनके नाम तुरंत रिकॉर्ड में शामिल किए जाएं यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसे किसानों को मंडियों में फसल बेचने से रोका जा सके।
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