हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को राहत, राष्ट्रपति पद के लिए रास्ता साफ
अमेरिका में शुक्रवार को जस्टिस जुआन मर्चेन ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में बिना शर्त बरी कर दिया।
अमेरिका में शुक्रवार को जस्टिस जुआन मर्चेन ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में बिना शर्त बरी कर दिया। इस फैसले ने ट्रंप के वाइट हाउस लौटने के रास्ते को खोल दिए है, क्योंकि उन्हें सभी 34 मामलों में बिना किसी पेनाल्टी के सजा सुनाई गई है। इस फैसले के साथ ही ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन सकते हैं, जिन्होंने किसी आपराधिक केस में दोषी ठहराए जाने के बावजूद राष्ट्रपति पद की शपथ ली हो।
क्या है हश मनी केस?
यह केस ट्रंप से जुड़े एक विवादास्पद मुद्दे से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर ट्रंप ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अपनी चुनावी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक महिला को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे। महिला ने आरोप लगाया था कि ट्रंप के साथ उसका एक अवैध संबंध था और हश मनी देने की कथित बात सामने आई थी। ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया था।
अदालत का फैसला:
हालांकि, जस्टिस जुआन मर्चेन ने ट्रंप को बिना शर्त बरी करते हुए यह स्पष्ट किया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए हैं। अदालत ने ट्रंप को इस मामले में किसी भी पेनाल्टी से मुक्त कर दिया, जिससे ट्रंप के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी कई सवाल उठे थे। इस फैसले ने ट्रंप के समर्थनकर्ताओं को राहत दी है, क्योंकि यह उनके राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को प्रभावित करने वाली एक बड़ी बाधा को हटा देता है।
What's Your Reaction?