कोचिंग सेंटरों को नियमित करने के लिए कानून लाएगी दिल्ली सरकार
आतिशी ने कहा कि इस कानून के दायरे में सभी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट आएंगे, इस क़ानून के ज़रिए इंफ़्रास्ट्रक्चर, टीचर्स क्वालिफ़िकेशन, फीस रेगुलेशन, मिसलीडिंग विज्ञापन से रोका जाएगा,
दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने जानकारी देते हुए कहा कि जैसे प्राइवेट स्कूल को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, प्राइवेट अस्पतालों को कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है वैसे ही कोचिंग इंस्टिट्यूट को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार कानून लाएगी।
आतिशी ने कहा कि इस कानून के दायरे में सभी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट आएंगे, इस क़ानून के ज़रिए इंफ़्रास्ट्रक्चर, टीचर्स क्वालिफ़िकेशन, फीस रेगुलेशन, मिसलीडिंग विज्ञापन से रोका जाएगा, कोचिंग संस्थानों का रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाएगा
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