Delhi : सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में पहलवान सुशील कुमार ने मांगी नियमित जमानत, दी ये दलील…
पहलवान सुशील कुमार 2021 में मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में आरोपी हैं। सुशील कुमार को मार्च 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी, लेकिन अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रेगुलर ज़मानत रद्द कर दी।
जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने एक बार फिर नियमित जमानत के लिए अदालत का रुख किया है। यह मामला वर्ष 2021 में दिल्ली के मॉडल टाउन थाने में दर्ज किया गया था। उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्च 2025 में सुशील कुमार को जमानत दी थी, लेकिन अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उस जमानत को रद्द कर दिया था।
यह पूरा मामला मई 2021 का है। सोनीपत निवासी 23 वर्षीय जूनियर पहलवान सागर धनखड़ को दिल्ली स्थित छत्रसाल स्टेडियम में बेरहमी से पीटा गया था। गंभीर रूप से घायल सागर की बाद में मौत हो गई थी। इस घटना में सुशील कुमार और उसके साथियों को मुख्य आरोपी बताया गया था।
हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सुशील कुमार को नियमित जमानत दिए जाने के बाद, सागर धनखड़ के पिता अशोक कुमार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि सुशील कुमार के जेल से बाहर आने के बाद उनके परिवार पर समझौते का दबाव बनाया गया। उन्होंने यह भी दावा किया था कि उनके घर पर कई बार हमले किए गए और उन्हें लगातार धमकियां मिलीं।
सुशील कुमार ने दी दलील
अब सुशील कुमार की ओर से अदालत को यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तें पूरी हो चुकी हैं। उनकी दलील है कि मामले के सभी अहम गवाहों की गवाही दर्ज कर ली गई है। अभियोजन पक्ष ने कुल 222 गवाहों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें से 42 मुख्य गवाह हैं।
इनमें घटना में घायल लोग भी शामिल हैं और इन सभी से पहले ही पूछताछ पूरी हो चुकी है। फिलहाल यह मामला अभियोजन पक्ष के सबूत दर्ज करने के चरण में है। इसी आधार पर सुशील कुमार ने अदालत से नियमित जमानत देने की मांग की है।
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