पंजाब पुलिस की जांच प्रक्रिया पर कोर्ट सख्त, समय पर रिपोर्ट दाखिल न करने पर कड़ी चेतावनी
हाईकोर्ट ने पंजाब में जांच प्रक्रिया में देरी और लापरवाही पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया है कि लंबित एफआईआर की जांच की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें।
चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़ : हाईकोर्ट ने पंजाब में जांच प्रक्रिया में देरी और लापरवाही पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया है कि लंबित एफआईआर की जांच की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। यह रिपोर्ट जिला स्तर पर आंकड़ों के साथ होनी चाहिए, जिसमें एफआईआर दर्ज होने की तारीख और अब तक की गई कार्यवाही का पूरा विवरण शामिल हो।
कोर्ट में पेश एक मामले में, 16 जुलाई 2021 को दर्ज एफआईआर में पुलिस ने जांच रिपोर्ट 9 दिसंबर 2024 को दाखिल की, जबकि कोर्ट ने 3 दिसंबर 2024 को स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। अदालत ने इस देरी पर गंभीर सवाल उठाए हैं।इसके अतिरिक्त कई अन्य मामलों में भी पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठे हैं।
अदालत ने कहा कि संविधान के संरक्षक के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कराए। पंजाब में कानून प्रवर्तन में बढ़ती खामियों पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने कहा कि यह समस्या केवल एक मामले तक सीमित नहीं है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया गया है कि वह पंजाब न्यू सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी 2023 और सीआरपीसी के तहत तय समय सीमा में लंबित एफआईआर की जांच की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से तीन दिन पहले तक जरूरी हलफनामा दाखिल किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2025 को होगी।
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