Delhi Excise Case: अदालत ने Manish Sisodia की जमानत अवधि 22 जुलाई तक बढ़ायी
दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को बढ़ा दी।
दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को बढ़ा दी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी। सिसोदिया को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया था।
अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार तथा धन शोधन के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाएं 30 अप्रैल को खारिज कर दी थीं।
अदालत ने सीबीआई और ईडी के साथ ही सिसोदिया की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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