SIR पर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई, दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें FIR में बिहार के 65 लाख मतदाताओं को बिना कारण बताए छोड़ने का दावा किया गया।
बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर दो मोर्चों पर जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ विपक्ष इसे लेकर सियासी जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसके खिलाफ अदालत में कई याचिकाएं भी दायर की गई हैं। आज यानी 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट बिहार SIR पर सुनवाई करेगा।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की अध्यक्षता वाली दो जजों की पीठ बिहार FIR की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और चुनाव आयोग को प्रक्रिया पूरी करने को कहा था।
65 लाख नाम कटने पर विवाद
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें FIR में बिहार के 65 लाख मतदाताओं को बिना कारण बताए छोड़ने का दावा किया गया। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल कर शीर्ष अदालत को बताया कि नियमों के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न किए गए व्यक्तियों की अलग से सूची प्रकाशित करना निर्धारित नहीं है।
चुनाव आयोग ने कहा कि उसने राजनीतिक दलों के साथ ड्राफ्ट सूची साझा की है और ड्राफ्ट सूची में लोगों को शामिल न करने का कारण बताया आवश्यक नहीं है। आयोग ने यह भी कहा कि जिन्हें ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया है, उनके पास घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का विकल्प मौजूद है। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे मतदाताओं को सुनवाई और प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।
इलेक्शन कमीशन ने याचिकाओं को खारिज करने के साथ ही याचिकाकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाने का भी अनुरोध किया। चुनाव आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ता अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। याचिकाकर्ता बेदाग हाथों से अदालत आए हैं और उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अधिकार के तौर पर हटाए गए मतदाता नामों की सूची नहीं मांग सकते।
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