BMW कार हादसा: आरोपी गगनप्रीत कौर को मिली जमानत
दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुए चर्चित बीएमडब्ल्यू एक्सिडेंट केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत दे दी है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंकित गर्ग ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों की शर्त पर जमानत का आदेश दिया
दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुए चर्चित बीएमडब्ल्यू एक्सिडेंट केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत दे दी है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंकित गर्ग ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों की शर्त पर जमानत का आदेश दिया। कोर्ट ने इससे पहले गगनप्रीत की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। इस मामले में 25 सितंबर को गगनप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील प्रदीप राणा ने दलील दी कि आरोपी की मंशा आपराधिक नहीं थी। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद गगनप्रीत ने वेंकटेश्वर अस्पताल और पीसीआर को कॉल किया, और घायल व्यक्तियों को न्यूलाईफ अस्पताल ले जाकर इलाज की व्यवस्था भी की। साथ ही अपने पिता को आवश्यक चिकित्सा इंतजाम करने को कहा।
प्रदीप राणा ने यह भी सवाल उठाया कि एफआईआर घटना के करीब दस घंटे बाद क्यों दर्ज की गई। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी फरार नहीं है, दस दिन से हिरासत में है और जांच में पूरा सहयोग कर रही है। उसका मोबाइल भी पुलिस द्वारा जब्त किया जा चुका है।
वहीं, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि गगनप्रीत के घर से एम्स अस्पताल ज्यादा करीब था, लेकिन उसने घायलों को न्यूलाईफ अस्पताल ले जाना चुना, जिससे 'गोल्डन आवर' के दौरान आवश्यक इलाज नहीं मिल पाया।
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