Suspended DIG Bhullar Bribery Case: रिश्वतखोरी के मामले में न्यायिक हिरासत में बंद पंजाब पुलिस के निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर और उनके बिचौलिए कृष्णु शारदा को सीबीआई की विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने दोनों की आरोपों से मुक्त करने की अर्जी खारिज कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप भी तय कर दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 23 जुलाई को होगी।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने रखे तर्क
CBI ने दोनों आरोपियों को पिछले साल 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और तब से दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित CBI की विशेष अदालत में हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष ने अपने-अपने तर्क अदालत के सामने रखे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज करते हुए चार्ज फ्रेम करने के आदेश दिए।
CBI के अधिकार क्षेत्र पर उठाया सवाल
भुल्लर की ओर से दायर अर्जी में कहा गया कि वह पंजाब सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारी हैं, इसलिए CBI को उनके खिलाफ सीधे FIR दर्ज करने का अधिकार नहीं था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि एजेंसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई की है। इस दौरान मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए आरोपों से मुक्त किए जाने की मांग भी की गई।
CBI की दलीलों से सहमत हुई अदालत
मामले की सुनवाई के दौरान CBI ने अदालत को बताया कि पूरी कार्रवाई कानून के अनुसार की गई है। एजेंसी का कहना था कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करने का उसे पूरा अधिकार है। अदालत ने CBI की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी और दोनों के खिलाफ आरोप तय कर दिए।
व्यापारी से रिश्वत मांगने का है आरोप
CBI ने मंडी गोबिंदगढ़ के व्यापारी आकाश बत्ता की शिकायत पर हरचरण सिंह भुल्लर और कृष्णु शारदा को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि एक आपराधिक मामले में गिरफ्तारी का डर दिखाकर व्यापारी से आठ लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी।
छापेमारी में मिली थी करोड़ों की संपत्ति
जांच के दौरान सेक्टर-40 स्थित हरचरण सिंह भुल्लर के आवास से करीब 7.5 करोड़ रुपये नकद, लगभग ढाई किलो सोना और कई महंगी घड़ियां बरामद की गई थीं। इसके बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया। वहीं, ED इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की भी जांच कर रहा है।
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