Punjab Sanjeev Arora ED Money Laundering Case: पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद देर रात गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया गया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 7 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड पर भेज दिया। अब ईडी 16 मई तक उनसे पूछताछ करेगी।
रात 1 बजे तक चली कोर्ट में सुनवाई
संजीव अरोड़ा की पेशी के दौरान गुरुग्राम कोर्ट में देर रात तक गहमागहमी का माहौल बना रहा। सुनवाई करीब तीन घंटे से ज्यादा चली। जानकारी के अनुसार रात 11 बजकर 20 मिनट पर बहस शुरू हुई थी। ईडी की ओर से सीनियर्स वकीलों ने अदालत में पक्ष रखते हुए मंत्री संजीव अरोड़ा से गहन पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड की मांग की है।
ईडी ने पूछताछ के लिए मांगी थी 10 दिन की रिमांड
प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में दलील दी कि मामले की तह तक पहुंचने, अहम दस्तावेज जुटाने और वित्तीय लेनदेन की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। एजेंसी का कहना था कि करोड़ों रुपए के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई पहलुओं की जांच अभी बाकी है।
बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक
दूसरी तरफ संजीव अरोड़ा के वकील ने ईडी के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि मंत्री को बिना पूरे सबूत के 72 घंटे तक हिरासत में रखा गया। वकील ने दावा किया कि ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग, जीएसटी या कस्टम से जुड़े कोई ठोस दस्तावेज मौजूद नहीं हैं।
अदालत में बचाव पक्ष ने रखीं कई दलीलें
बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा कि गिरफ्तारी राजनीतिक दुर्भावना के तहत की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में पहले कोई उचित जांच नहीं की गई और सीधे गिरफ्तारी की कार्रवाई कर दी गई। वकील ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट ने 7 दिन की ED रिमांड को दी मंजूरी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ईडी को 7 दिन की रिमांड मंजूर कर दी। अब संजीव अरोड़ा 16 मई तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। इसके बाद उन्हें दोबारा गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस दौरान ईडी उनसे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में पूछताछ करेगी।
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