पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले की एक अदालत ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया। यह वारंट कथित हेट स्पीच के मामले में बार-बार अदालत में पेश न होने की वजह से जारी किया गया।
कृष्णानगर कोर्ट के तीसरे ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने यह वारंट तब जारी किया जब अदालत ने उनके आदेशों की लगातार अनदेखी पर ध्यान दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि वारंट पर अमल की रिपोर्ट 28 अगस्त तक सौंपी जाए।
बार-बार गैर-हाज़िर रहने पर अदालत ने सख़्त रुख़ अपनाया
रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने मंगलवार को मोइत्रा को बुधवार को पेश होने का निर्देश दिया था। हालाँकि, वह पेश नहीं हुईं। उनके वकील ने अदालत को बताया कि TMC सांसद पेश नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें डर था कि अदालत परिसर के बाहर उनके साथ बदसलूकी हो सकती है।
हालाँकि, मजिस्ट्रेट ने उनके बार-बार गैर-हाज़िर रहने पर सख़्त रुख़ अपनाया और कहा कि उनका व्यवहार अदालत के आदेशों का पालन करने के प्रति लापरवाही भरा रवैया दिखाता है। इसके बाद अदालत ने कृष्णानगर सांसद के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट जारी कर दिया।
बताया जाता है कि अदालत ने मोइत्रा को इस मामले में पेश होने के कई मौके दिए थे। बुधवार को उन्हें शाम 5 बजे तक पेश होने का समय दिया गया था, लेकिन वह नहीं आईं, जिसके बाद वारंट जारी किया गया।
महुआ मोइत्रा के ख़िलाफ़ मामला क्या है?
यह शिकायत 17 जून, 2026 को कृष्णानगर कोर्ट में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में बताए गए पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 79, 196, 299, 351 और 353(2) के तहत दर्ज किया गया है। ये धाराएँ महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने, समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने, आपराधिक धमकी और हेट स्पीच जैसे आरोपों से संबंधित हैं।
यह शिकायत सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो मैसेज में मोइत्रा द्वारा की गई कथित टिप्पणियों से जुड़ी है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उनकी टिप्पणियाँ धार्मिक रूप से भड़काऊ थीं और उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई। मोइत्रा का कहना है कि उनकी टिप्पणियाँ लाक्षणिक संदर्भ में की गई थीं और उन्होंने हिंसा भड़काने के किसी भी इरादे से इनकार किया है। गिरफ़्तारी का वारंट जारी होने के बाद, अदालत ने निर्देश दिया है कि 28 अगस्त तक अमल की रिपोर्ट सौंपी जाए।
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