दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित

लोकसभा ने दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में सीलिंग या मकान ढहाने की कार्रवाई से संरक्षण की अवधि तीन साल और बढ़ाने के प्रावधान वाले ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023’ को मंगलवार को मंजूरी दे दी।

आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उसके बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से निचले सदन की स्वीकृति मिल गई।

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पुरी ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने के बाद दिल्ली की दो-ढाई करोड़ की आबादी में से करीब 40 लाख लोगों को मालिकाना हक का लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इसके तहत लैंड पूलिंग से 70 लाख और लोग भी लाभान्वित होंगे।

उन्होंने केंद्र की ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान योजना’ का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में बड़े स्तर पर पुनर्विकास कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि जो झुग्गीवासी उपरोक्त लाभ नहीं उठा पाते, उन्हें इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद लाभ मिलेगा और कोई इस राहत से छूटेगा नहीं।

पुरी ने कहा कि राहत में यह समय विस्तार सरकार को नीतियां बनाने के लिए व्यापक विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार इस विधेयक के माध्यम से अनधिकृत कॉलोनियों के व्यवस्थित विकास की दिशा में बढ़ रही है।

उन्होंने इससे पहले विधेयक पेश करते हुए कहा कि अनियमित कॉलोनियों के विकास को अमानवीय तरीके से नहीं निपटाया जाना चाहिए।