ग्राम पंचायत पलपल में लोगों को दी कानूनी जानकारी

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने भोरंज तहसील की ग्राम पंचायत पलपल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव अनीष कुमार ने की।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। इनमें मुफ्त कानूनी सहायता योजना सबसे महत्वपूर्ण है। अनीष कुमार ने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, विकलांग, आपदा पीडि़त और सालाना तीन लाख रुपये से कम आय वाले लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल रखी गई है तथा प्रत्येक न्यायालय परिसर में फ्रंट ऑफिस खोले गए हैं। पात्र लोग फ्रंट ऑफिस में सादे कागज पर आवेदन करके मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
  अनीष कुमार ने बताया कि कई मामलों के जल्द निपटारे के लिए समय-समय राष्ट्रीय लोक अदालतें भी लगाई जाती हैं। इन लोक अदालतों के माध्यम से भी लोग अपने लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करवा सकते हैं। इसके अलावा कई मामलों को अदालतों के बजाय मध्यस्थता से निपटाने की व्यवस्था भी की गई है। इच्छुक लोग अदालती प्रक्रिया के बजाय मध्यस्थता से भी अपने मामलों का त्वरित निपटारा करवा सकते हैं। अनीष कुमार ने कहा कि लोगों को लोक अदालतों और मध्यस्थता जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं का लाभ उठाना चाहिए। इससे उनके बहुमूल्य समय और पैसे की बचत होगी। उन्होंने उपस्थित लोगों को कई अन्य महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां भी दीं।
  शिविर के दौरान अधिवक्ता गुलशन नेगी, एएसआई राम प्रकाश और पंचायत इंस्पेक्टर पुरषोत्तम दास ने भी लोगों को विभिन्न अधिनियमों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया।