उत्तराखंड विधानसभा ने विशेष सत्र के दौरान पारित किया समान नागरिक संहिता विधेयक

उत्तराखंड विधानसभा ने विशेष सत्र के दौरान पारित किया समान नागरिक संहिता विधेयक

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक कल उत्तराखंड विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान भारी बहुमत से पारित हो गया।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को समान नागरिक संहिता पर बहस के दौरान कहा कि राज्य विधानमंडल समान नागरिक संहिता के पारित होने के साथ इतिहास रचने जा रहा है और राज्य का प्रत्येक नागरिक गर्व से भर गया है।

समान नागरिक संहिता विधेयक 6 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विशेष सत्र के दौरान पेश किया गया था। यह विधेयक सभी समुदायों के लिए समान कानून का प्रस्ताव करता है।

सीएम धामी ने बिल पारित होने पर कहा कि इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे उत्तराखंड की विधानसभा इतिहास रचने जा रही है।

आज इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनकर न केवल यह सदन बल्कि उत्तराखंड का हर नागरिक गदगद है और गर्व से भर गया है। यह एक एहसास है।

‘एक भारत, एक बेहतर भारत’ का मन्त्र होगा साकार

सीएम धामी ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने ‘एक भारत, एक बेहतर भारत’ के मंत्र को साकार करने के लिए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लाने का वादा किया था।

मुख्यमंत्री ने यूसीसी पर अपने विचार साझा करने के लिए विपक्ष सहित सभी विधानसभा सदस्यों को धन्यवाद दिया।

राज्य की देवतुल्य जनता ने हमें इस उद्देश्य को पूरा करने का अवसर दिया, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और हमें फिर से सरकार बनाने का मौका दिया।

सरकार बनने के तुरंत बाद, पहली कैबिनेट बैठक में ही एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समान नागरिक संहिता बनाने के लिए गठित की गई थी।

27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।

सभी नागरिकों का कल्याण करेगी यूसीसी

पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीमावर्ती गांव माणा से शुरू हुई यह जनसंवाद यात्रा करीब 9 महीने तक 43 जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के बाद दिल्ली में समाप्त हुई।

उन्होंने कहा कि 2.32 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। राज्य के लगभग 10 प्रतिशत परिवारों ने कानून बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। यह हमारे राज्य की देवतुल्य जनता की जागरूकता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सदन से निकलने वाली समान अधिकार की गंगा नागरिकों के जीवन का कल्याण करेगी।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार इस देवभूमि से निकलने वाली मां गंगा अपने तटों पर रहने वाले सभी प्राणियों को बिना किसी भेदभाव के सिंचित करती है।

उसी तरह इस सदन से निकलने वाली समान अधिकार की गंगा हमारे सभी नागरिकों के जीवन का पोषण करेगी। हम संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करेंगे।

‘उत्कृष्ट’ बिल है यूसीसी

सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी कोई सामान्य बिल नहीं बल्कि ‘उत्कृष्ट’ बिल है। यह एक सपना है जो हकीकत बनने जा रहा है और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से होगी।

इस दौरान पिछली राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम धामी ने कहा कि लंबा समय बीत गया। लेकिन 1985 के शाह बानो मामले के बाद भी सच्चाई को स्वीकार नहीं किया गया।

जिस सच्चाई के लिए शायरा बानो ने दशकों तक संघर्ष किया। वह सत्य जो पहले हासिल किया जा सकता था, लेकिन अज्ञात कारणों से नहीं किया गया।

धामी ने सवाल उठाया कि पूर्ण बहुमत वाली सरकारें होने पर भी समान नागरिक संहिता लाने के प्रयास क्यों नहीं किए गए? महिलाओं को क्यों समान अधिकार नहीं दिए गए?

वोट बैंक को देश से ऊपर क्यों रखा गया? नागरिकों के बीच मतभेद क्यों जारी रहने दिए गए? समुदायों के बीच घाटी क्यों खोदी गई?

यूसीसी में किया जा सकता है संशोधन

सीएम ने कहा कि समान नागरिक संहिता विधेयक में भविष्य में विशिष्ट खंड शामिल करने की आवश्यकता होने पर संशोधन किया जा सकता है।

सीएम धामी ने कहा कि यदि विशिष्ट खंड को शामिल करने की आवश्यकता हुई, तो हम भविष्य में यूसीसी (अधिनियम) में संशोधन कर सकते हैं।

इस विधेयक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और संबंधित मामलों से संबंधित कानून शामिल हैं। कई प्रस्तावों में, समान नागरिक संहिता विधेयक लिव-इन रिलेशनशिप के लिए कानून के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य बनाता है।

यूसीसी विधेयक लागू हो जाने के बाद लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को 1 महीने के भीतर कानून के तहत पंजीकृत होना होगा। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए वयस्कों को अपने माता-पिता से सहमति लेनी होगी।

यह विधेयक बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है और तलाक के लिए एक समान प्रक्रिया शुरू करता है। यह संहिता सभी धर्मों की महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करती है।

यूसीसी विधेयक के अनुसार, सभी समुदायों में शादी की उम्र महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष होगी। सभी धर्मों में विवाह पंजीकरण अनिवार्य है और बिना पंजीकरण के विवाह अमान्य होंगे।