उत्तराखंड विधानसभा में आज पारित हो सकता है UCC बिल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल पेश किया है जिसके बाद उत्तराखंड सदन में बिल पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है और आज यह विधेयक सदन में पारित भी हो सकता है।

बता दें कि इस विधेयक में प्रावधान के मुताबिक, बेटा और बेटी को संपत्ति में समान अधिकार देने और लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होने वाली संतान को भी संपत्ति का हकदार माना गया है।

गौरतलब हो कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों पर यूसीसी लागू नहीं होगा। सदन में विधेयक पेश करने के बाद सीएम ने कहा कि यूसीसी में विवाह की धार्मिक मान्यताओं, रीति-रिवाज, खान-पान, पूजा-इबादत, वेश-भूषा पर कोई असर नहीं होगा।