हरियाणा में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगियों को मिलेगी 3000 रुपये मासिक विकलांगता पेंशन

हरियाणा में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगियों को मिलेगी 3000 रुपये मासिक विकलांगता पेंशन

हरियाणा में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित मरीज, जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 3 लाख रुपये तक है, अब 3000 रुपये की मासिक विकलांगता पेंशन के हकदार होंगे।

इस निर्णय से लगभग 2083 रोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप रुपये की वर्तमान दर पर 7.49 करोड़ रुपये का वार्षिक वितरण होगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 के तहत मौजूदा अधिसूचना में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगों को शामिल करने की मंजूरी दे दी गई।

इस निर्णय का उद्देश्य ऐसे रोगियों को विकलांगता पेंशन लाभ प्रदान करना है और इन रोगियों के सामने आने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ को कम करना है।

पिछले साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगियों को 3 लाख रुपये सालाना तक की आय वाले परिवारों को विकलांगता पेंशन देने की योजना में शामिल करने की घोषणा की थी।

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट (2002) के अनुसार, हरियाणा राज्य में थैलेसीमिया के लगभग 1300 मामले और हीमोफीलिया के लगभग 783 मामले हैं।

मरीज की वर्तमान स्थिति और वे ठीक हो गए हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए थैलेसीमिया और हीमोफिलिया प्रमाणपत्रों का सत्यापन संबंधित सिविल सर्जन द्वारा सालाना किया जाएगा।