उपराष्ट्रपति सचिवालय ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘राज्यसभा के माननीय सभापति ने ‘संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023’ को संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत उसे माननीय राष्ट्रपति के सामने उनके अनुमोदन के लिए पेश किये जाने से पहले उस पर दस्तखत कर दिये हैं।’’