अदालत ने नूंह हिंसा मामले में मोनू मानेसर को जमानत दी

हरियाणा की एक अदालत ने नूंह हिंसा मामले में मोनू मानेसर को सोमवार को जमानत दे दी।

मानेसर के वकील कुलभूषण भारद्वाज ने कहा कि उसे एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई।

भारद्वाज ने कहा कि नूंह के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमित कुमार वर्मा की अदालत ने जमानत दी।

हालांकि, मानेसर गुरुग्राम के पटौदी में एक अन्य मामले के सिलसिले में अब भी न्यायिक हिरासत में है।

अधिकारियों ने बताया कि उसे नूंह हिंसा के मामले में 12 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

नूंह पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी उस संदेश से संबंधित है, जिसे उसने कथित तौर पर विश्व हिंदू परिषद की पहले अवरुद्ध की गयी यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए 28 अगस्त को एक और जुलूस निकालने की योजना के बीच सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था।

नूंह पुलिस ने पहले कहा था कि इस पोस्ट के माध्यम से समूहों के बीच धर्म के आधार पर वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की गयी।

गत 31 जुलाई को नूंह में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में निकाली जा रही एक धार्मिक शोभा यात्रा पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इस घटना और उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा में छह लोग मारे गए थे। इसके बाद गुरुग्राम की एक मस्जिद पर हुए हमले में एक मौलवी की मौत हो गई।

हरियाणा के गुरुग्राम में पटौदी की एक अदालत ने बुधवार को बजरंग दल कार्यकर्ता मानेसर को ‘हत्या के प्रयास’ के एक मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

राजस्थान की एक जिला अदालत ने एक दोहरे हत्याकांड में पिछले महीने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

राजस्थान पुलिस ने दो मुस्लिम युवकों नासिर और जुनैद की हत्या के मामले में फरवरी में मानेसर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

Gurugram: कोर्ट ने मोनू मानेसर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

पटौदी की अदालत ने बुधवार को कथित गो रक्षक और बजरंग दल कार्यकर्ता मोनू मानेसर को हत्या की कोशिश के मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

नूंह हिंसा मामला: कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित

मामन खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे नूंह जिले में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अदालत परिसर में और उसके आस-पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां पुलिस खान को दिन में किसी भी वक्त पेश कर सकती है।