ज्ञानवापी परिसर के सभी तहखानों के एएसआई सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर 15 फरवरी को सुनवाई होगी

वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के बंद अन्य सभी तहखानों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण कराने का आदेश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

याचिका के मुताबिक तहखानों के अंदर ‘‘गुप्त कोठरी’’ हैं और ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा सच सामने लाने के लिए उनका सर्वेक्षण करना जरूरी है।

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने मंगलवार को बताया कि कार्यवाहक जिला जज अनिल कुमार (पंचम) की अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि तय की है।

ज्ञानवापी-श्रंगार गौरी मामले में पक्षकार एवं विश्व वैदिक सनातन संघ की सदस्य राखी सिंह के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने बताया कि याचिका में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सभी बंद तहखानों का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण करने के आदेश देने का आग्रह किया है।

याचिका में बंद तहखानों का नक्शा भी शामिल किया गया है।