आरबीआई ने 31 जनवरी को अपने आदेश में कहा था कि पीपीबीएल 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों में जमा या टॉप-अप स्वीकार न करे। बाद में यह समयसीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई थी।
आरबीआई ने 31 जनवरी को अपने आदेश में कहा था कि पीपीबीएल 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों में जमा या टॉप-अप स्वीकार न करे। बाद में यह समयसीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई थी।