मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर 19 जून को होगी सुनवाई

दिल्ली की एक अदालत ने पांच जून को इस मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी।

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ईडी ने कहा कि दिल्ली के सीएम को चुनाव प्रचार के लिए जमानत न दी जाए, क्योंकि इससे गलत रिवायत सेट होगी क्योंकि प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है गौरतलब को कि इससे पहले कभी भी किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए न्यायिक हिरासत से जमानत नहीं मिली है।

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सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन्हें ईडी की 13 दिन की हिरासत के बाद 15 फरवरी को जेल भेज दिया गया था।