सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित, 9 मई को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह साढ़े 10 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थीं हालांकि तब ED ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए।


अदालत ने जमानत का विरोध कर रही ED से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आता है। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखल अंदाजी करें। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि LG किसी भी काम को इस आधार पर ना रोकें कि फाइल पर साइन नहीं है।