CAA को लेकर 19 मार्च को सुनवाई करेगा SC, ईवीएम में कथित गड़बड़ी का दावा करने वाली याचिका को किया खारिज

उच्चतम न्यायालय आज (शुक्रवार) नागरिकता संशोधन अधिनियम यानि सीएए के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। बता दें कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा सीएए कानून पर रोक की मांग को लेकर याचिका दायर की थी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब 19 मार्च को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। साथ ही बता दें कि ईवीएम को लेकर दायर एक और याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

गौरतलब हो कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) द्वारा याचिका में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून असंवैधानिक और मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। आईयूएमएल ने दावा किया है कि सीएए कानून के प्रावधान मनमाने हैं और सिर्फ धार्मिक पहचान के आधार पर एक वर्ग को अनुचित लाभ देते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है और यदि इस कानून के तहत किसी को नागरिकता दी गई तो फिर इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में कथित गड़बड़ी का दावा करने वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि हर प्रक्रिया के अपने फायदे और अपने नुकसान होते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि ‘अदालत पहले भी ईवीएम के काम से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर चुकी है और कितनी याचिकाओं पर और सुनवाई करनी पड़ेगी? हाल ही में हमने वीवीपैट से संबंधित याचिका पर सुनवाई की थी। हम सिर्फ अनुमान के आधार पर काम नहीं कर सकते। हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते और इसे खारिज करते हैं।’