SC से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कथित आबकारी घोटाला मामले में जमानत याचिका हुई खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी है। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को छह से आठ महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए।

बता दें कि इससे पहले, 17 अक्तूबर को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भाटी की पीठ ने सीबीआई और ईडी की ओर से पेश उनके वकील अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सुनने के बाद सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था।

गौरतलब हो कि सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों द्वारा जांच की जा रही उत्पाद नीति मामलों में गिरफ्तार किया गया था।