संजय सिंह को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की नहीं दी गई अनुमति

संजय सिंह को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की नहीं दी गई अनुमति

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज शपथ नहीं लेंगे क्योंकि राज्यसभा सभापति ने उन्हें सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। सिंह को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है और आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

कोर्ट ने दे दी थी शपथ लेने की अनुमति 

इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को सिंह को हिरासत में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी थी। अदालत ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत भी 17 फरवरी तक बढ़ा दी। उन्हें अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह के अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि उन्हें न्यायिक हिरासत में शपथ लेने की अनुमति दी जाए।

उन्होंने मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने और शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस ले ली। दलील दी गई कि उन्हें 7 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक अदालत में पेश होना होगा। सिंह को पहले अपना चुनाव नामांकन दाखिल करने और रिटर्निंग ऑफिसर से अपना सदस्यता प्रमाण पत्र लेने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, उनकी नियमित जमानत 22 दिसंबर, 2023 को खारिज कर दी गई थी। उनकी जमानत उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर संजय सिंह की ओर से पेश हुए, जबकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश हुए।

शराब घोटाले में शामिल होने का है आरोप

ईडी ने कहा कि संजय सिंह 2021-22 की पॉलिसी अवधि से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छुपाने, फैलाने और उपयोग करने में शामिल थे। उन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी की ओर से अभियोजन शिकायत दर्ज की गई।