RBI ने जारी किया नया आदेश… 1 अप्रैल को 2 हजार  के नोट नहीं होंगे जमा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषणा की है कि एक अप्रेल को 2 हजार के नोट एक्सचेंज या डिपॉजिट नहीं होंगे। इसका कारण खातों के वार्षिक समापन से संबंधित बताया गया है। हालांकि यह रोक केवल एक अप्रैल के लिए है। दो अप्रैल से 2000 रुपये के नोटों को पहले की तरह बदल और जमा कर पाएंगे।

आरबीआई (RBI) ने कहा कि एक अप्रैल को रुपये बदलने या जमा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये रोक खातों के सालाना समापन से जुड़े कार्यों के कारण लागू की जा रही है।

बता दें कि आरबीआई ने 19 मई, 2023 को 2 हजार रुपये के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। 29 फरवरी, 2024 तक करीब 97.62 प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए थे। 8 अक्टूबर 2023 से लोग केवल RBI के 19 कार्यालयों में ही दो हजार के नोट बदल सकते हैं।