National Herald Case : राहुल गांधी से ED की लगातार तीन दिन तक पूछताछ, की गई ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, अब शुक्रवार को फिर बुलाया

Rahul-Gandhi

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। जांच एजेंसी ने उनसे ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) और इसका स्वामित्व रखने वाली कंपनी ‘यंग इंडियन’ से जुड़े निर्णयों में उनकी ‘निजी भूमिका’ के बारे में पूछताछ की।

राहुल गांधी सीआरपीएफ जवानों की ‘‘जेड प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा के साथ सुबह करीब 11 बजकर 35 मिनट पर मध्य दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित ईडी मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा भी थीं।

सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी से दोपहर 12 बजे पूछताछ आरंभ हुई। अधिकारियों का कहना है कि तीन दिनों की पूछताछ के दौरान राहुल गांधी के बयान की ऑडियो एवं वीडियो रिकॉडिंग की गई।

उनके बयानों को ए4 आकार वाले कागज पर टाइप किया जा रहा है और मिनट-मिनट के आधार पर उन्हें दिखाया जाता है, हस्ताक्षर करवाया जाता है और इसके बाद जांच अधिकारी को इसे सौंपा जाता है।

सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी से एजेएल के स्वामित्व वाली करीब 800 करोड़ रुपये की संपत्तियों के बारे में सवाल किया जा रहा है और इस बारे में भी पूछा जा रहा है कि कैसे एक गैर लाभकारी कंपनी ‘यंग इंडियन’ अपनी भूमि और भवनों को किराये पर देने की वाणिज्यिक गतविधियों को अंजाम दे रही थी।

वहीं, कांग्रेस का दावा है कि इस मामले में कोई प्राथमिकी नहीं है और ‘अनूसूचित अपराध’ नहीं है जिसके आधार पर धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) का मामला दर्ज हो और राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी को तलब किया जाए।

अधिकारियों ने कहा कि ईडी की कार्यवाही प्राथमिकी के आधार पर की जाने वाली प्रक्रियाओं की तुलना में कहीं ज्यादा ठोस है क्योंकि अदालत ने आयकर विभाग की ओर से दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया है और पक्रिया जारी रखी।

उनका कहना है कि भारतीय दंड संहिता की धाराएं 120बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) आयकर के मामले में लागू होती हैं और ये उन अपराधों का निर्धारण करती हैं जिनसे ईडी धनशोधन का मामला दर्ज कर ले।

उधर, ईडी जांच अधिकारियों का यह भी कहना है कि पीएमएलए की धारा 3 के तहत धनशोधन परिभाषित है और ईडी इस पूरे मामले में राहुल गांधी की भूमिका की जांच करने के लिए इसे अमल में ला रही है, ‘जबकि इसमें नकदी का कोई आदान-प्रदान नहीं है, लेकिन अपराध का लाभ हुआ है और कुछ लोगों को फायदा मिला है।’

अधिकारियों ने कांग्रेस के इस दावे का प्रतिवाद किया जिसमें कहा गया है कि ‘यंग इंडियन’ एक गैर लाभकारी कंपनी है जिसमें कोई लाभ नहीं ले सकता। अधिकारियों ने कहा कि कानून का उल्लंघन अपराध है और इस मामले में आयकर विभाग का आरोपपत्र और ‘एंफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट’ (ईसीआईआर) इसका संकेत देता है कि गैरलाभाकारी कंपनी के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

बता दें कि राहुल गांधी पिछले दिनों में ईडी कार्यालय में सवाल-जवाब के कई सत्र में 24 घंटे से अधिक समय तक रह चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, ‘यंग इंडियन’ की स्थापना, ‘नेशनल हेराल्ड’ के संचालन और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को कांग्रेस द्वारा दिए गए कर्ज तथा मीडिया संस्था के भीतर धन के हस्तांतरण से जुड़े 15-16 सवाल राहुल गांधी के समक्ष रखे गए हैं।

अधिकारियों ने कहा कि राहुल गांधी की भूमिका और उनका विस्तृत बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि वह ‘यंग इंडियन’ में बड़े अंशधारक हैं तथा एजेएल और नेशनल हेराल्ड के मामलों में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। समझा जाता है कि जांच एजेंसी ने राहुल गांधी से एजेएल के स्वामित्त वाली संपत्तियों के बारे में भी सवाल किया है।

माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता से कोलकाता की एक कंपनी से लिए गए एक करोड़ रुपये के कर्ज और इसके आधार के बारे में पूछा गया है। यह कर्ज कथित तौर पर फरवरी, 2011 में लिया गया था।

सूत्रों ने संकेत दिया है कि ‘यंग इंडियन’ की 2011 में स्थापना से लेकर अब तक की चीजों के बारे में सवाल किया गया है। ईडी ने राहुल गांधी से मंगलवार को 11 घंटे से अधिक और सोमवार को 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।

वहीं, बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगातार तीन दिनों तक पूछताछ किए जाने के बाद एजेंसी ने राहुल गांधी को गुरुवार को आराम दिया। अब उनसे शुक्रवार को फिर पूछताछ की जाएगी।