केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से किया याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध

केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से किया याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धनशोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी से कहा कि मैं (याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने संबंधी अनुरोध वाले) ईमेल पर गौर करूंगा।

सिंघवी ने कहा कि यह जरूरी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध में है। गिरफ्तारी एक ऐसे दस्तावेज के आधार पर की गई है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

इससे पहले केजरीवाल ने हाई कोर्ट के 9 अप्रैल के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।

अदालत ने कहा था कि बार-बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के ईडी के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद जांच एजेंसी पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था।

हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते समय ईडी के इस दावे का भी हवाला दिया था कि केजरीवाल अपराध से हुई आय के उपयोग और उसके छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने धन शोधन मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने और उसके समय पर सवाल उठाने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ‘‘आम और खास व्यक्ति’’ के खिलाफ जांच अलग-अलग नहीं हो सकती।

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार एवं धनशोधन से संबंधित है। संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।

धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से हाई कोर्ट के इनकार के कुछ ही घंटे बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था।

ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।