चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, दोबारा हो वोटों की गिनती

चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, दोबारा हो वोटों की गिनती

मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई कथित धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोबारा काउंटिंग कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही रद्द किए गए 8 वोटों को भी मान्य किया गया है. यानी उनको भी गिनती में शामिल किया जाएगा.

रिटर्निंग ऑफिसर का कुबूलनामा 

इससे पहले सोमवार को सुनवाई में रिटर्निंग ऑफिसर ने कुबूल किया था कि उन्होंने ही बैलट पेपर पर क्रॉस लगाया था। कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर से पूछताछ के बाद चुनाव से संबंधित सारे ऑरिजनल वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मंगाए हैं। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर को कोर्ट ने फटकार भी लगाई है।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई हुई. आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 8 वोट अवैध करार दिए जाने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.