गरीब कैदियों का 40 हजार तक का जुर्माना भरेगी सरकार: अमृतसर डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी

गरीब कैदियों का 40 हजार तक का जुर्माना भरेगी सरकार: अमृतसर डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी

सरकार सेंट्रल जेल में बंद उन कैदियों की मदद करने जा रही है, जो आर्थिक कमजोरी के कारण जमानत या जुर्माना नहीं भर सके और इस वजह से जेल में हैं।

यह जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी ने बताया कि जिले में कैदियों की संख्या तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कैदियों के परिवार की रिपोर्ट ले रही है, जिसके बाद केस सौंपा जाएगा।

इसे तैयार कर शासन को भेजा जाएगा, जहां से यह सहायता राशि जारी की जा सकेगी। थोरी ने कहा कि सरकार चाहती है कि कोई भी कैदी लंबे समय तक केवल इसलिए जेल में न रहे, क्योंकि वह जमानत राशि या जुर्माना नहीं दे सकता, इसलिए उनकी मदद करने का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में गठित कमेटी की बैठक डिप्टी कमिश्नर श्री थोरी के नेतृत्व में हुई। जिसमें सचिव कानूनी सेवा प्राधिकरण श्री रशपाल सिंह, अधीक्षक सेंट्रल जेल, एसीपी और एसपी अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने सदस्य के रूप में भाग लिया।

थोरी ने बताया कि जेल अधीक्षक से मिली जानकारी के अनुसार अब तक सेंट्रल जेल में ऐसे 17 कैदियों को तत्काल सहायता की जरूरत है।

उन्होंने इन कैदियों के परिवारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अंतिम निर्णय लेकर सहायता के लिए सरकार को मामला भेजा जा सके।