डॉ. बलजीत कौर ने लखवीर कौर का फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र रद्द करने का दिया आदेश

डॉ. बलजीत कौर ने लखवीर कौर का फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र रद्द करने का दिया आदेश

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए है। साथ ही वह अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रही है।

हालिया घटनाक्रम में राज्य स्तरीय जांच समिति ने गुरमीत सिंह की पत्नी लखवीर कौर का अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र गलत पाए जाने पर खारिज कर दिया है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने यह जानकारी दी।

अधिक जानकारी देते हुए, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि बंत सिंह के बेटे और जिला लुधियाना के निवासी कुलदीप सिंह ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पास शिकायत दर्ज की थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि लखवीर कौर ने फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र पेश किया था, जबकि वह वास्तव में बीसी श्रेणी के तहत आने वाली चिंबा जाति से संबंधित थी।

मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा गहन जांच के बाद यह पता चला कि लखवीर कौर के पति अनुसूचित जाति के थे, जिसके परिणामस्वरूप उनके नाम पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

नतीजतन, सरकारी निर्देशों के बाद, वह अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के लिए पात्र नहीं हैं और राज्य स्तरीय जांच समिति ने इसे रद्द करने का फैसला किया है।

मंत्री ने उल्लेख किया कि लुधियाना के उपायुक्त को गुरु नानक देव पॉलिटेक्निक कॉलेज, लुधियाना में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर लखवीर कौर से संबंधित अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र संख्या 1763 दिनांक 17.08.1994 को रद्द करने और जब्त करने का निर्देश दिया गया है।