दिल्ली: Batla House Encounter केस में दोषी आरिज खान की सजा ए मौत के मामले में दिल्ली HC सुनाएगी फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय सनसनीखेज 2008 बटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आरिज खान को दी गई मौत की सजा की पुष्टि पर गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा। इसी एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान चली गई थी। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अमित शर्मा की पीठ फैसला सुनाएगी।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के शर्मा 19 सितंबर, 2008 को दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में मारे गए थे। राष्ट्रीय राजधानी में पांच सिलसिलेवार बम विस्फोटों के कुछ दिनों बाद हुई इस मुठभेड़ में दो आतंकवादी भी मारे गए थे।

ट्रायल कोर्ट ने 8 मार्च, 2021 को खान को दोषी ठहराया और कहा कि यह विधिवत साबित हुआ है कि उसने और उसके सहयोगियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की और उन पर गोलियां चलाईं।

15 मार्च, 2021 को इसने खान को मृत्युदंड की सजा सुनाई और उस पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि 10 लाख रुपये तुरंत शर्मा के परिवार के सदस्यों को जारी किए जाने चाहिए।

ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में, बिना किसी उकसावे के पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करने के खान के कृत्य को “घृणित और क्रूर” बताया था और कहा था कि इससे पता चलता है कि वह न केवल समाज के लिए खतरा था, बल्कि राज्य का दुश्मन भी था।

ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि दोषी ने अपने घृणित कार्य के कारण, जीने का अधिकार खो दिया है। उसनेे माना कि खान के खिलाफ साबित हुआ अपराध कोई सामान्य कार्य नहीं था, बल्कि राज्य के खिलाफ अपराध था। एक “खूंखार और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आतंकवादी” की तरह जो किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।

बता दें कि दोषी आरिज खान को 14 फरवरी, 2018 को गिरफ्तार किया गया था।