महिला सुरक्षा के प्रति चंडीगढ़ प्रशासन हुआ सख्त, रात में सुरक्षाकर्मी के साथ घर से लाने व पहुंचाने का दिया निर्देश

महिलाओं की सुरक्षा के प्रति चंडीगढ़ प्रशासन और भी सख्त हो गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है जिसमें प्रशासन ने निर्देश देते हुए कहा है कि कामकाजी महिलाओं को रात के समय उन्हें घर से लाने व घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी जहां वह महिलाएं कार्यरत होंगी। साथ ही प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि रात के समय महिलाओं के साथ एक पुरुष सुरक्षाकर्मी का होना अनिवार्य होगा और कैब में जीपीएस (GPS) का होना जरूरी है साथ ही उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने की पुष्टि भी करनी होगी।

बता दें कि चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में कॉल सेंटर, कॉरपोरेट हाउस, मीडिया हाउस, कंपनी, संगठन और फर्म के नाम से पहचाने जाने वाले बीपीओ तेजी से बढ़ रहे हैं, जो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। पड़ोसी राज्यों के विभिन्न हिस्सों की महिलाएं सहित अन्य कर्मचारी शहर के विभिन्न हिस्सों और आसपास के शहरों और गांवों में रह रहे हैं।

रेखांकित बिंदुओं में जानें चंडीगढ़ प्रशासन के सुझाव व निर्देश

.-पुलिस और प्रशासन सभी कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों, कैब ड्राइवरों और उनके साथ काम करने वाले संविदा कर्मचारियों का डाटा रखें

.-सुनिश्चित करें कि महिला कर्मचारियों को कैब ड्राइवर के साथ अकेले यात्रा न करवाएं। रात के समय यानी रात 8:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक महिला कर्मचारियों को ले जाने वाली प्रत्येक कैब में एक विधिवत सत्यापित सुरक्षाकर्मी या पुरुष सहयोगी तैनात किया जाए

.-जहां तक संभव हो किसी महिला कर्मचारी को सबसे पहले पिक न किया जाए और न ही सबसे बाद में छोड़ा जाए

.-महिला कर्मचारियों के परिवहन में शामिल कैब के कर्मचारी मोटरेबल रोड न होने पर उन्हें उनके घर की सीढ़ियों तक छोड़ें और एक टेलीफोन कॉल के माध्यम से उनके पहुंचने की पुष्टि करें

.-प्रभावी जांच और नियंत्रण रखें और यदि कोई संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो पुलिस को सूचित करें

.-विशेषकर महिला कर्मचारियों के परिवहन में उपयोग होने वाली कैब में जीपीएस प्रणाली स्थापित की जाए