Punjab GST Bill 2023 का उद्देश्य है व्यापार का आसान बनाना : हरपाल चीमा

Punjab GST Bill 2023 का उद्देश्य है व्यापार का आसान बनाना : हरपाल चीमा

पंजाब के वित्त, योजना, उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 के माध्यम से पंजाब जीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधन का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी और कर व्यवस्था का सरलीकरण करना है।

इससे छोटे करदाताओं को किया जाएगा सक्षम 

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि संशोधनों से कंपोजीशन करदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से सामान की आपूर्ति करने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे छोटे करदाताओं को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से अपने सामान की आपूर्ति करने में मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप अधिक बाजार पहुंच होगी। उन्होंने कहा कि पहले कंपोजिशन करदाता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सामान की आपूर्ति करने के लिए अयोग्य थे।

वित्त मंत्री ने कहा, “पंजीकरण की सीमा तक ईकॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से सामान की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के अनिवार्य पंजीकरण की शर्त हटा दी गई है”, उन्होंने कहा कि इससे छोटे करदाताओं को सक्षम किया जाएगा जो अन्यथा बड़े बाजार तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन खुदरा प्लेटफार्मों और उपभोक्ता आधार तक पहुंच से वंचित थे।

उच्च न्यायालयों का बोझ भी होगा कम

वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की राज्य पीठों के गठन पर प्रकाश डालते हुए चीमा ने कहा कि इससे करदाताओं को एक अपीलीय मंच मिलेगा और उच्च न्यायालयों का बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि राज्य ने करदाताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए 02 राज्य पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जो करदाताओं को समय पर न्याय और वित्तीय राहत प्रदान करेगी।

इसका उद्देशय करदाताओं में है विश्वास बढ़ाना 

चीमा ने कहा कि कुछ अपराधों जैसे भौतिक साक्ष्यों को नष्ट करना, किसी भी जानकारी की आपूर्ति में विफलता/झूठी जानकारी की आपूर्ति आदि को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है और माल की आपूर्ति के बिना चालान जारी करने से संबंधित अपराधों को छोड़कर, अपराधों के लिए अभियोजन शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा निर्धारित की गई है। सेवाओं को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य करदाताओं में विश्वास बढ़ाना और अपराधों की गंभीरता को तर्कसंगत बनाना है।

आनलाइन मी गेमिंग पर कर लगाने का देगा अधिकार

राज्य के लिए अधिक राजस्व संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑनलाइन मनी गेमिंग से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करते हुए, पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि यह राज्य सरकार को ऑनलाइन मनी गेमिंग पर कर लगाने का अधिकार देगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के आपूर्तिकर्ताओं के अनिवार्य पंजीकरण से राज्य के राजस्व आधार का और विस्तार होगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और आसान बनाकर ईमानदार करदाताओं के हितों की रक्षा की जाएगी, साथ ही राज्य की जनता का कल्याण के लिए राजस्व भी बढ़ाया जाएगा।