भारतीय कानून के अनुसार नहीं हो सकता करनाल उपचुनाव- एडवोकेट रविंद्र ढुल्ल

भारतीय कानून के अनुसार नहीं हो सकता करनाल उपचुनाव- एडवोकेट रविंद्र ढुल्ल

हरियाणा में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. वहीं, इससे पहले करनाल उपचुनाव भी होने हैं. जिसमें भाजपा ने सीएम नायब सैनी को उम्मीदवार बनाया है. वहीं, करनाल उपचुनाव का मामला अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुका है. एडवोकेट रविंद्र ढुल्ल ने करनाल उपचुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. उनका कहना है कि ये उपचुनाव गैर कानूनी और गैर सांवेधानिक तरिके से हो रहे हैं.

संविधान के अनुसार चुनाव नहीं हो सकते

ए़डवोकेट ढुल्ल का कहना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1996 में एक संशोधन किया गया था. तब इसमें सेक्शन 151A को लाया गया था. जिसके अनुसार यदि विधानसभा के कार्यकाल में एक साल से कम का समय बचा होता है तो उपचुनाव नहीं हो सकते.

करनाल उपचुनाव करवाना सही नहीं

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अकोला पश्चिम विधानसभा सीट और करनाल विधानसभा सीट पर चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने एक ही नोटिफिकेशन जारी किया था. हांलाकि बोम्बे हाईकोर्ट ने अकोला उपचुनाव को रद्द कर दिया है. चुनाव आयोग ने भी इस फैसले को मान लिया है. ऐसे में करनाल उपचुनाव को भी नहीं करवाया जाना चाहिए.

कानून के अनुसार नहीं हो सकता चुनाव

ढुल्ल ने कहा कि भारत के कानून के अनुसार ये चुनाव नहीं हो सकता. लेकिन यदि कोई कानून से बाहर होकर चुनाव करवाता है तो वह सही नहीं है. ऐसा ही कुछ मामल चौधरी बंसीलाल के समय भी हुआ था. लेकिन तब कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया था. लेकिन तब सविंधान में संशोधन नहीं हुआ था. लेकिन यह मामला अब संशोधन के बाद का है. तो ये चुनाव नहीं होने चाहिए.