Tuesday, March 3, 2026
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26/11 का आरोपी तहव्वुर राणा आएगा भारत, अमेरिकी कोर्ट ने ठुकराई ये मांग

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26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। इस तरह उसे भारत लाने का रास्ता धीरे-धीरे साफ होता जा रहा है। तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तहव्वुर राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा था, अगर मुझे भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो मुझे प्रताड़ित किया जा सकता है। मैं भारत में नहीं रह पाऊंगा। मैं पाकिस्तानी मूल का हूं। मैं मुसलमान हूं। मुझे भारत में और ज्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है।

कोर्ट में राणा का पैंतरा काम नहीं आया

26/11 मुंबई हमलों के आरोपी राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भारत सरकार तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही है। इसलिए यह तय है कि मेरे प्रत्यर्पण के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुझे कई बीमारियां हैं। इनमें पार्किंसन जैसी बीमारी भी शामिल है। इसलिए मुझे ऐसी जगह नहीं भेजा जाना चाहिए, जहां मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़े।

तहव्वुर राणा की ‘कुंडली’

पाकिस्तान में जन्मे तहव्वुर राणा की पढ़ाई आर्मी मेडिकल कॉलेज में हुई। उसने दस साल तक पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के तौर पर काम किया। फिर उसने नौकरी छोड़ दी और भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों में शामिल हो गया। उसने शिकागो में अपना खुद का कारोबार भी शुरू किया। वह सात भाषाएं जानता है। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, 2006 से नवंबर 2008 तक तहव्वुर ने डेविड हेडली और पाकिस्तान के अन्य लोगों के साथ मिलकर मुंबई हमलों की साजिश रची थी। उसने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी की मदद की थी।

आतंकी राणा ने दिल्ली से अहमदाबाद तक की थी रेकी

मुंबई हमले के मामले में केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने जांच में पाया था कि राणा ने 13 नवंबर से 21 नवंबर 2008 के बीच अपनी पत्नी के साथ हापुड़, दिल्ली, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद और मुंबई की रेकी की थी। उसने अपने पते के सबूत के तौर पर इमिग्रेंट लॉ सेंटर का बिजनेस स्पॉन्सर लेटर और कुक काउंटी का प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट नोटिस दिखाया था।